| रेगिंग में निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कृत्य शामिल हो सकते हैं: |
| 1. |
किसी भी छात्र या छात्रों द्वारा बोले गए या लिखित शब्दों अथवा किसी कृत्य के माध्यम से किसी नवागंतुक (फ्रेशर) या किसी अन्य छात्र को चिढ़ाने, असभ्यता से पेश आने या उसे अनुचित तरीके से छूने या व्यवहार करने का प्रयास करना। |
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| 2. |
किसी छात्र या छात्रों द्वारा की गई उग्र या अनुशासनहीन गतिविधियाँ, जो किसी फ्रेशर या अन्य छात्र को परेशानी, कठिनाई, शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचा सकती हैं या भय उत्पन्न कर सकती हैं। |
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| 3. |
किसी छात्र से ऐसा कार्य करवाना, जो वह सामान्य परिस्थितियों में न करे, और जो उसे शर्मिंदगी, मानसिक पीड़ा या असहजता में डाल दे जिससे उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। |
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| 4. |
किसी सीनियर छात्र द्वारा ऐसा कोई कृत्य करना जिससे किसी फ्रेशर या अन्य छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित, अवरुद्ध या प्रभावित हों। |
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| 5. |
किसी फ्रेशर या अन्य छात्र से जबरदस्ती उनके शैक्षणिक कार्य करवाना जो किसी व्यक्ति या समूह को सौंपे गए हों। |
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| 6. |
फ्रेशर या अन्य छात्र पर आर्थिक रूप से ज़बरदस्ती खर्च का बोझ डालना या वित्तीय शोषण करना। |
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| 7. |
किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, जिसमें यौन शोषण, समलैंगिक हमले, कपड़े उतारना, अश्लील या अभद्र कार्य करने को मजबूर करना, इशारे करना, शारीरिक क्षति पहुँचाना या किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य या व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। |
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| 8. |
किसी फ्रेशर या अन्य छात्र को अपमानित करने हेतु बोले गए शब्दों, ईमेल, डाक या सार्वजनिक रूप से अपमान करना, जिसमें विकृत मानसिक संतुष्टि, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर पीड़ित को असहज स्थिति में डालने का प्रयास शामिल हो। |
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| 9. |
ऐसा कोई भी कृत्य जो किसी फ्रेशर या अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या सत्ता, अधिकार या श्रेष्ठता जताने के लिए किया गया हो। |
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